FSSAI क्या है ? कैसे अप्लाई करें ? जानिये हिंदी में

FSSAI क्या है ? कैसे अप्लाई करें ? जानिये हिंदी में

FSSAI क्‍या है?

FSSAI की फुल फॉर्म food safety and standard authority of India है। इसे भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण भी कहा जाता है। FSSAI क्या है ? कैसे अप्लाई करें ? जानिये हिंदी में इसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अनुसार ही प्रयोग में लाया जाता है। आपको बता दें कि यह भारत सरकार की एजेंसी है। सामान्य शब्दों में कहें तो खाने पीने की चीजों के कारोबार पर नजर रखने का काम यही अथारिटी करती है।

जब किसी कंपनी/व्यक्ति का प्रोडक्ट फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टेस्ट में पास हो जाता है तो उस व्यक्ति को या फिर कंपनी को 14 अंकों का यूनीक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाता है। इस रजिस्ट्रेशन नंबर को कंपनी या व्यक्ति को अपने फूड की पैकिंग के ऊपर प्रिंट करना होता है। जिससे पता चलता है कि खाद्य सामग्री सुरक्षित है। अक्सर हम सभी बाजार से खाने का सामान लेते हैं जिसके पीछे लिखा होता है FSSAI Code जिसका मतलब FSSAI सर्टिफिकेट या FSSAI लाइसेंस होता है। FSSAI की फुल फॉर्म Food Safety and Standard Authority of India है। 


कब स्थापित हुआ ?

FSSAI की स्थापना लगभग नौ साल पहले अगस्त 2011 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। हालाँकि देश में खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम लागू था, लेकिन एक ऐसे प्राधिकरण की तत्काल आवश्यकता थी जो खाद्य व्यापार से संबंधित कानूनों को सख्ती से लागू कर सके।

FSSAI की स्थापना का उद्देश्य क्या है?

  • खाद्य पदार्थों की शुदुता जांचना, इसे सुनिश्चित करना।
  • खाद्य सामग्री के लिए विज्ञान पर आधारित मानकों का निर्माण करना
  • सुरक्षित एवं संपूर्ण आहार की उपलब्धता सुनिश्चित करना
  • खाद्य पदार्थों के विनिर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री तथा आयात को नियंत्रित करना

 सामान्य शब्दों में कहें तो FSSAI इस बात की जांच करता है कि खाद्य पदाथों की क्वालिटी कैसी है? उसमें किसी केमिकल का प्रयोग तो नहीं किया गया? भोजन का रंग और महक कैसे है? जांच सही होने पर ही उसे विक्रेताओं को बेचने की अनुमति होती है। यह समय समय पर रिटेल और होलसेल खाद्य पदार्थों की जांच करता है।


FSSAI लाइसेंस की वैलिडिटी कितने साल की होती है?

लाइसेंस पांच साल के लिए वैध है। इसके बाद आपको इसे रिन्यू कराना होगा. आपके पास अपना लाइसेंस नंबर ऑनलाइन जांचने का विकल्प भी है। ऐसा करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। इस पेज पर आपके पास अपना लाइसेंस/पंजीकरण नंबर दर्ज करने का विकल्प है। यहां आपको लाइसेंस नंबर दर्ज करना होगा और “सबमिट” पर क्लिक करना होगा। इससे पता चलता है कि लाइसेंस नंबर सही भरा गया है। यदि आप गलत लाइसेंस नंबर दर्ज करते हैं, तो एक त्रुटि संदेश दिखाई देगा।


FSSAI कितने प्रकार के लाइसेंस जारी करता है?

FSSAI लाइसेंस तीन प्रकार के मुख्यतः होते हैं जो निम्न प्रकार बताए गए हैं :-

1- बेसिक लाइसेंस – Basic License

यदि आपका कारोबार शून्य से लेकर 12 लाख रुपये तक है, तो इसके लिए अप्लाई किया जा सकता है। इसके तहत एक ही क्षेत्र या शहर में काम कर रहे सभी छोटे व्यवसायी शामिल हैं। आपको बता दें कि एक्ट के तहत फूड कारोबारियों को उसके द्वारा बेचे या निर्मित किए गए खाद्य उत्पाद यानी food product की श्रेणी के संबंध में लाइसेंसिंग अथारिटी को हर साल 31 मई या उससे पहले d-1 के रूप में फाइल किया जाता है।

2- स्टेट लाइसेंस – State license

यदि आपका कारोबार 12 लाख से अधिक है, लेकिन 20 करोड़ से कम है तो आप स्टेट लाइसेंस के तहत आएंगे।अगर आपके व्यापार की शाखाएं कई राज्यों में हैं तो आपको हर राज्य के लिए एक लाइसेंस प्राप्त करना होगा।

3- सेंट्रल लाइसेंस – Central license

दोस्तों, जो व्यक्ति 20 करोड़ से अधिक का व्यापार कर रहे हैं तथा उनकी एक से अधिक राज्यों में शाखाएं हैं, उन्हें सेंट्रल लाइसेंस लेना होता है।


FSSAI लाइसेंस के लिए कितनी फीस लगती है?

FSSAI लाइसेंस लेने के लिए एक फीस भी निर्धारित है। स्टेट लाइसेंस लेने के लिए आपको इस तरह से चुकानी पड़ती है –

  • होटल के लिए यह फीस 5000 रुपये है 
  • भोजन सर्व करने वाले फूड बिजनेस आपरेटर के लिए यह फीस 2000 रुपये रखी गई है
  • स्कूल कैंटीन के सहित कालेज, आफिस और इंस्टीट्यूट कैटरर, बैंक्वेट हाल और खाने की व्यवस्था करने वाले इसी के तहत रखे गए हैं।
  • क्लब, रेस्टोरेंट, बोर्डिंग हाउस आदि के लिए यह फीस 2000 रुपये रखी गई है।
  • एक मैन्युफैक्चरर और मिलर जो एक मीट्रिक टन दूध या 501 से 10 हजार लीटर दूध का उत्पादन करता है या 2.5 एमपी से 500 मीट्रिक टन दूध के लिए हर साल 3000 रुपये फीस चुकानी पड़ती है।

 

Central FSSAI License Fees –

साथियों, सेंट्रल लाइसेंस बनवाने के लिए फीस 7500 रुपये निर्धारित की गई है। यह सालाना फीस है। यदि एक साल के बाद आप लाइसेंस का रिन्यूअल कराना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको यह फीस देनी होगी।


FSSAI लाइसेंस के लिए कौन से डाक्यूमेंट्स जरूरी हैं?

FSSAI लाइसेंस के लिए आपको कुछ दस्तावेज भी आवेदन के साथ देने होते हैं। आइए जानते हैं कि यह कौन कौन से डाक्यूमेंट्स हैं-
  • आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटो
  • पहचान पत्र जैसे पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड
  • पते का प्रमाण पत्र
  • घोषणा पत्र
  • व्यक्ति के नाम और पते के साथ अथारिटी लेटर
  • इनकॉरपोरेशन सार्टिफिकेट
  • एनओसी
  • मोबाइल नंबर
  • ईमेल आईडी

FSSAI लाइसेंस के लिए आनलाइन आवेदन कैसे करें?

  • सबसे पहले इसकी website पर login करें। website का एड्रेस https://foodlicensing.fssai.gov.in है। आप यहाँ क्लीक करके डायरेक्ट जा सकते हैं।
  • आपके सामने जो इंटरफेस खुलेगा उस पर eligibility check का option होगा। इस पर click करके सबसे पहले अपनी eligibility चेक करें। (जैसे आपका बिजनेस कौन सी कैटेगरी में आता है। आपको कौन सा लाइसेंस लेना है।

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  • इसके बाद खुलने वाले पेज पर अपना ब्योरा भर दें।
  • Sign up करने के लिए username और password रखना होगा। जानकारी भरने के बाद इसमें register के option पर click करें।

 

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Home page पर how to apply का option मिलेगा। उस पर click करके सेंट्रल लाइसेंसिंग, स्टेट लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन में से किसी एक को चुनकर apply कर सकते हैं।

  • इसके बाद आपको लाइसेंस के रजिस्ट्रेशन के लिए अपने राज्य का चयन करना होगा।
  • अब आपके व्यापार की प्रकृति के अनुसार दिए गए विकल्पों का चयन करना होगा।
  • उसके बाद आपको व्यापार से संबंधित दिए गए विकल्पों में से भी चयन करना होगा।
  • चयन प्रक्रिया पूरी करने के बाद आपको Proceed के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • नए पेज पर आपको चयन के अनुसार लाइसेंस की योग्यता रखते हुए Licence Category स्क्रीन पर दिखाई देगी।
  • अब आपको Click Here to Apply for State/Central Licence For All Business के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद आपके सामने अगले पेज पर फॉर्म B Application for Licence/Renewal of Licence Under Food Safety and Standard Act 2006 खुल जाएगा।
  • अब आपको इस फॉर्म में पूछी गई सभी आवश्यक जानकारी को ध्यानपूर्वक दर्ज करना होगा। आपको यह आवेदन फॉर्म पांच चरणों में पूरा करना होगा।जैसे – Premium Detail, Product Selection, Communication Details, Requirement, Documents, Payments
  • सभी में अलग-अलग जानकारी और मांगे गए दस्तावेजों को अपलोड करना होगा।अंत में आपको लाइसेंस की फीस देनी होगी।
  • पेमेंट प्रक्रिया पूरी करने के बाद आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • पेमेंट करने के बाद आपको इसकी रसीद सेव करनी होगी। क्योंकि इसकी आवश्यकता आपको आगे चलकर हो सकती है।
  • इस प्रकार आपकी फूड लाइसेंस के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

लाइसेंस एप्लीकेशन स्टेटस कैसे चेक करें?

  • स्टेटस चेक करने के लिए सबसे पहले आपको Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
  • होम पेज पर आपको Track Application के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद आपके सामने नया पेज खुल जाएगा।
FSSAI क्या है ? कैसे अप्लाई करें ? जानिये हिंदी में
FSSAI क्या है ? कैसे अप्लाई करें ? जानिये हिंदी में
  • आपको इस पेज पर एप्लीकेशन स्टेटस चेक करने के लिए अपना Application Reference No. और Captcha Code दर्ज करना होगा।
  • इसके बाद आपको Submit के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • क्लिक करते ही आपके सामने आपके आवेदन की स्थिति आ जाएगी।
  • इस प्रकार आप अपने एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं।

    FSSAI लाइसेंस को रिन्यू कैसे करें?

जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लाइसेंस को प्राप्त करने के बाद कुछ सालों तक ही उसका उपयोग किया जा सकता है उसके बाद लाइसेंस को रिन्यू कराना पड़ता है जिसका तरीका नीचे दिया गया है जिसे आप लाइसेंस को रिन्यू करवा सकते हैं।

लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए सबसे पहले आपको FSSAI की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।

इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।

होम पेज पर आपको Apply for Renewal with out Sign In के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।

FSSAI क्या है ? कैसे अप्लाई करें ? जानिये हिंदी में

  • क्लिक करते ही आपके सामने नया पेज खुल जाएगा जहां पर आपको लाइसेंस रजिस्ट्रेशन नंबर वैलिडिटी एंड डेट और कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।
  • इसके बाद आपको Submit के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • क्लिक करते ही आपके सामने आपके लाइसेंस की जानकारी आ जाएगी।
  • जहां पर आपको कुछ दिशा निर्देश दिए गए होंगे उन्हें पढ़कर Save & Next के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपको नए पेज पर रिन्यूअल फॉर्म भरना होगा।
  • अंत में आपको Submit के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • इस प्रकार आपकी लाइसेंस रिन्यू करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

    ≈आप यह भी पढ़ सकते हैं।≈

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∼निष्कर्ष∼

तो दोस्तों इस आर्टिकल के माध्यम से हमने जाना की FSSAI क्या है यह कब स्थापित हुआ। इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या है इसकी वैलिडिटी कितने साल की होती है FSSAI कितने प्रकार का लाइसेंस जारी करता है और कितनी फीस लगती है FSSAI लाइसेंस बनाने में कौन-कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी होते हैंऔर ऑनलाइन आवेदन कैसे किया जाता है FSSAI लाइसेंस को रिन्यू किया कैसे किया जाता है हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह है समझ में आ गया होगा फिर भी किसी तरह का कुछ पूछना है तो हमें कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दें।


अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नोउत्तर

Q1.FSSAI क्या हैं?

Ans. भारतीय लोगो को पौष्टिक, सही मानकता, शुद्धता आदि पर नजर बनाए रखने के लिए भारत सरकार ने 2006 में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के तहत भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण का गठन किया था। जिसे FSSAI के नाम से जाता हैं

Q.2 FSSAI का पूरा नाम क्या हैं?
Ans. FSSAI की full form food safety and standard authority of India होती है। और इसे हिंदी में खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण कहा जाता है।
Q.3 FSSAI क्यो जरूरी हैं?
Ans. भारत के लोगों के लिए सही मात्रा में खाद्य पदार्थ सही उत्पादन बिक्री संचय के साथ मिल सके। इसलिए FSSAI जरूरी है।
Q4. FSSAI का मुख्यालय कहाँ स्थिति हैं?
Ans. FSSAI भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण का मुख्यालय दिल्ली में स्थिति है।
Q5. FSSAI की स्थापना कब की थी?
Ans. FSSAI की स्थापना अगस्त 2011 में की गई थीं।

Q6.फूड लाइसेंस कितने दिनों में बन जाता है?

Ans. फूड लाइसेंस ऑनलाइन आवेदन करने के 15 से 60 दिनों के अंदर बन जाता है।


 

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